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नेशनल ट्रस्ट के साथ संस्था पंजीकरण — प्रशिक्षण

NATIONAL TRUST SNAC- DELHI
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में गैर सरकारी संगठनों (NGO) के पंजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यंगता) और बहुदिव्यंगजनों के कल्याण के लिए और उनके परिवारों को सहयोग और उनके क्षमता विकास हेतु अवसर प्रदान करना और उनके अधिकारों को पूरा कर, एक सक्षम वातावरण और एक समावेशी समाज के निर्माण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। राष्ट्रीय न्यास के विभिन्न उद्देशों में से एक उद्देश्य यह भी है की दिव्यंगजनो के आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना; और दिव्यंगजनों के लिए अभिभावकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विकसित करना।
कृपया यहाँ लिंक करके प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़ें
राष्ट्रीय न्यास में कौन से संस्थान या संगठन या NGO पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं?
कोई भी स्वैच्छिक संगठन (NGO) या
दिव्यंगजनों के माता-पिता, अभिभावक संघ या
दिव्यंगजनों का संघ, या
ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यंगता) के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान जो पहले से ही सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), या
कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है।

एसे स्वैच्छिक संगठन (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 या संशोधित विकलांग व्यक्ति (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 संबंधित राज्य में राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में पंजीकरण क्यों करना चाहिए?
राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठन का पंजीकरण ट्रस्ट के साथ आवश्यक होता है।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में पंजीकरण कैसे करें?
प्रशिक्षण कार्यक्रम में शनिवार, 13 नवंबर, 2021 को दोपहर 3.00 बजे से शामिल होने के लिए यहाँ लिंक करें
Manovikas Charitable Society
60A Radhey Puri-I, Delhi - 110051, INDIA
Archived from the Manovikas eGyanshala newsletter. Some event details are historical.